संपादकीय

क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब, जानें रेलवे का नियम !

[ad_1]

रेलवे नियम के हाइलाइट्स – Highlights Railway Rule

  • ट्रेन में शराब पीकर चढ़ना भी अपराध है.
  • पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना हो सकता है.
  • शराब को लगैज वेन में भी नहीं रखा जा सकता.

Railway Rule: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने के लिए यातायात का प्रमुख और पसंदीदा साधन ट्रेन है। हर दिन ट्रेन से लाखों लोग यात्रा करते हैं। इतने बड़े तंत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम-कायदे बनाए गए हैं जिनका यात्रियों को ध्यान रखना होता है। रेलवे में आप कौन सा सामान लेकर जा सकते हैं और कौन सा नहीं, इसके भी नियम बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में शराब लेकर जा सकते हैं या नहीं? आखिर इसे लेकर क्या नियम है और इसका उल्लंघन करने पर कितनी सजा हो सकती है। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

रेलवे के नियमों (Railway Rule) के मुताबिक, ट्रेन में शराब लेकर जाने की मनाही है। आप शराब पीकर या कोई दूसरा नशा करके भी रेलवे से यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लंघन करने पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नियम के अनुसार, अगर रेलवे प्रशासन को पता चलता है कि रेलवे परिसर में या ट्रेन में कोई व्यक्ति किसी नशीली चीज का सेवन कर रहा है, वह नशे की हालत में है, उपद्रव मचाने या दूसरे यात्रियों को परेशान करने की कोशिश करता है तो उसका टिकट या पास रद्द किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर उसे 6 महीने तक की जेल और जुर्माने के तौर पर 500 रुपये देने पड़ सकते हैं।

Also Read: Ayodhya Ram Mandir Live: प्रदीप मिश्रा, धीरेंद्र शास्त्री को निमंत्रण

Railway Rule के मुताबिक इन चीजों को लेकर जाने की मनाही

शराब के साथ साथ कुछ और भी वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे ट्रेन में आग लगने, गंदगी होने, यात्रियों को असुविधा होने और दुर्घटनाग्रस्‍त होने का खतरा रहता है। ऐसी वस्तुओं को लगेज वैन में रखकर ले जाने की भी मनाही है। ट्रेन से यात्रा के दौरान आप स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल और ग्रीस लेकर नहीं जा सकते। इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर रेलवे को आपके खिलाफ ऐक्शन लेने का अधिकार है।

यात्री पर 1,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। अगर किसी वर्जित सामग्री के चलते किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च भी दोषी को ही उठाना होगा।

Also Read: भोपाल में अवैध हॉस्टल से लापता 26 बच्चियां मिलीं, SP ने दी जानकारी

Railway Rule का किया उल्‍लंघन तो जेल

रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं में कोई भी वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर चलता है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. इसके अलावा शख्स द्वारा लाए गई वर्जित सामग्री के चलते अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च भी दोषी शख्स ही वहन करेगा.

[ad_2]
Source link

anantcgtimes

लोकेश्वर सिंह ठाकुर (प्रधान संपादक) मोबाइल- 9893291742 ईमेल- anantcgtimes@gmail.com वार्ड नंबर-5, राजपूत मोहल्ला, ननकटठी, जिला-दुर्ग

Related Articles

Back to top button