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भिलाई में एक शख्स ने रोड के साइड में बैठे डॉगी को मोटे डंडे से मार-मारकर किया अधमरा: CCTV में हो गया निर्मम वारदात कैद… महिला और मोहल्लेवासियों ने किया विरोध; PFA ने किया FIR, आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। भिलाई में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। दो शख्स अचानक बाइक में आते है और उनमे से एक शख्स सड़क किनारे एक घर के सामने बैठे शांत बैठे हुए कुत्ते पर हत्या की नियत से मोटे डंडे से वार करने लगता है। आरोपी ने बड़े ही निर्मम तरीके से उस बेजुबान डॉगी पर हमला किया। जिससे वो अधमरा हो गया। ये मामला कृष्णा नगर बजरंग चौक वार्ड नं. 08, सुपेला भिलाई की है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। मिली जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार 29 फरवरी 2024 की रात करीबन 10 बजे की बताई जा रही है। आरोपी का नाम टी गोपाल राव उर्फ बुज्जी बताया जा रहा है।

देखिए वारदात का Video :-

PFA NGO ने दर्ज करवाया FIR
आरोपी ने कुत्ते को जान से मारने की पूरी कोशिश की पर मोहल्लेवासियों की सजगता से उन्होंने आरोपी को रोका और कुत्ते का इलाज कराया। रहवासियों ने बताया कि डॉग का नाम शेरू हैं, वो रात से बेहोश है और मरने की हालत में था। वहां के कुछ भले लोगों ने उसका इलाज करवाया और उसकी देखभाल कर रहे है। लोगों ने बताया कि शेरू डॉग सालों से वहां रहता है और शांत स्वभाव का कुत्ता है। आरोपी टी गोपाल के खिलाफ PFA (पीपुल्स फॉर एनिमल्स) की संस्था ने FIR दर्ज करवा लिया है।

आरोपी टी गोपाल की फाइल फोटो

पुलिस का मिला साथ
अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। PFA दुर्ग-भिलाई यूनिट-II ने कहा कि, की सुपेला पुलिस थाना और TI राजेश मिश्रा का इस पशु क्रूरता के मामले में भरपूर साथ मिला। उन्होंने काह कि, टीआई राजेश मिश्रा सर को विशेष धन्यवाद। विकास तिवारी, मनीष बाजपेई व अन्य पुलिस कर्मियों का भी बहुत-बहुत धनयवाद। ऐसी स्थितियों में हमेशा हमारा समर्थन करने के लिए PFA की हेड सांसद मेनका गांधी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस दौरान धनंजय प्रसाद, बिदिशा बिस्वास, मिलिंद साहनी, जानवी राव, निक और विनोद निर्मलकर मौजूद रहे।

शुक्रवार को PFA ने सुपेला थाने में की थी लिखित शिकायत

महिला ने डटकर किया पशु क्रूरता का विरोध
डॉगी ‘शेरू’ की पिटाई की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। डॉगी की जब चीखने की आवाज सुनाई दी तो पास के घर से बाहर निकलकर एक महिला ने इसका विरोध भी किया। लेकिन युवक नहीं माना और उसे बर्बरता पूर्वक पीटता रहा। आरोपी युवक की पहचान टी गोपाल राव उर्फ बुज्जी के रूप में हुई है। घटना के दौरान डॉगी के बचाव के लिए सामने आई महिला के मुताबिक आरोपी कह रहा था कि वह जब भी वह गुजरता है ये कुत्ता उसे दौड़ाता है। उसने बाइक पर बैठी एक महिला की साड़ी पकड़ लिया था।

शनिवार को दर्ज हुई FIR

मोहल्लेवासियों ने कराया शेरू का इलाज
महिला ने डॉगी को मारने का विरोध किया और युवक से कहा कि शेरू ने आज तक किसी को काटा नहीं है। महज साड़ी पकड़ने के नाम पर बेजुबान को मारना सही नहीं है। महिला ने आरोपी युवक की शिकायत थाने में भी की। घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने मिलकर शेरू को एक किनारे लिटाया। उसे पानी पिलाया। इसके बाद पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका इलाज कराया। खबर लिखे जाने तक शेरू जिंदा है, धीरे-धीरे शेरू रिकवर कर रहा है लेकिन बुजुर्ग डॉग होने की वजह से जान पर खतरा मंडराया हुआ है।

संविधान का अनुच्छेद 51 (A) (g) क्या कहता है?
संविधान का अनुच्छेद 51 (A) (g) कहता है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। यानी, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन बनाए रखे।

1960 में लाया गया था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
देश में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए साल 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था। साथ ही इस एक्ट की धारा-4 के तहत साल 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। मामले को लेकर कई तरह के प्रावधान इस एक्ट में शामिल हैं। जैसे- अगर कोई पशु मालिक अपने पालतू जानवर को आवारा छोड़ देता है या उसका इलाज नहीं कराता, भूखा-प्यासा रखता है, तब ऐसा व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा।

10 पॉइंट्स में समझिए कानून :-

  1. प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) कहती है कि पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, कष्ट पहुंचाने, भूख और प्यास से जानवर के मरने पर आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इसपर आपको 50 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर तीन महीने के अंदर दूसरी बार जानवर के साथ ऐसा हुआ तो 25 से 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 माह की जेल सकती है।
  2. भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है।
  3. भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल (2001) के अनुसार किसी भी कुत्ते को एक स्थान से भगाकर दूसरे स्थान में नहीं भेजा जा सकता। अगर कुत्ता विषैला है और काटने का भय है तो आप पशु कल्याण संगठन में संपर्क कर सकते हैं।
  4. भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल (2001) की धारा 38 के अनुसार किसी पालतू कुत्ते को स्थानांतरित करने के लिए चाहिए कि उसकी उम्र 4 माह पूरी हो चुकी हो। इसके पहले उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अपराध है।
  5. जानवरों को लंबे समय तक लोहे की सांकर या फिर भारी रस्सी से बांधकर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप जानवर को घर के बाहर नहीं निकालते तो यह भी कैद माना जाता है। ऐसे अपराध में 3 माह की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  6. प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के तहत अगर किसी गोशाला, कांजीहाउस, किसी के घर में जानवर या उसके बच्चे को खाना और पानी नहीं दिया जा रहा तो यह अपराध है। ऐसे में 100 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
  7. मंदिरों और सड़कों जैसे स्थानों पर जानवरों को मारना अवैध है। पशु बलिदान रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निगम की है। पशुधन अधिनियम, 1960, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ऐसे करना अपराध है।
  8. किसी भी जानवर को परेशान करना, छेड़ना, चोट पहुंचाना, उसकी जिंदगी में व्यवधान उत्पन्न करना अपराध है। ऐसा करने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है।
  9. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16 (सी) के तहत जंगली पक्षियों या सरीसृपों को नुकसान पहुंचाना, उनके अंड़ों को नुकसान पहुंचाना, घोंसलों को नष्ट करना अपराध है। ऐसा करने का दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 से 7 साल का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
  10. ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स, 1978 की धारा 98 के अनुसार, पशु को स्वस्थ और अच्छी स्थिति में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। किसी भी रोग ग्रस्त, थके हुए जानवर को यात्रा नहीं करानी चाहिए। ऐसा करना अपराध है।

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लोकेश्वर सिंह ठाकुर (प्रधान संपादक) मोबाइल- 9893291742 ईमेल- anantcgtimes@gmail.com वार्ड नंबर-5, राजपूत मोहल्ला, ननकटठी, जिला-दुर्ग

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