संपादकीय

अब नियम तोड़ा तो सीधे खाते से कटेगा चालान

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Traffic Rules Change: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. अगर आप भी वाहन लेकर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर फर्राटा भरते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि 1 अप्रैल से कुछ ट्रैफिक नियमों में बदलाव होने वाला है. बताया जा रहा है कि दिल्ली में यदि किसी से नियम का उलंघन हुआ तो जुर्माना सीधे आपके अकाउंट से डिडेक्ट हो जाएगा. बताया जा रहा है कि नया नियम एक अप्रैल से लागू करने की संभावना जताई जा रही है. यही नहीं कई नियम तो ऐसे हैं जिनमें नियम तोड़ने वालों को जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है. आइये जानते हैं 1 अप्रैल से क्या नियम हो सकता है दिल्ली एनसीआर में लागू. (Traffic Rules Change)

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सख्त होंगे नियम – Traffic Rules Change

बताया जा रहा है कि दिल्ली परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाने वाली है. लेकिन ये अभियान 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा. बताया जा रहा है कि अभी तक जुर्माना आपको ऑनलाइन खाते से जमा करना होता था, या संबंधित कोर्ट में जाकर उसका भुगतान करना होता था. ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जुर्माना राशि का भुगतान ही नहीं करते हैं. नए नियम के मुताबिक अगर ड्राइवर बस लेन के बाहर चलाता है, तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस और परमिट भी रद्द किया जा सकता है. ऐसे में डीटीसी, क्लस्टर समेत माल ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को हर हाल में बस लेन में गाड़ी चलानी होगी.

कब रद्द होगा लाइसेंस? – Traffic Rules Change

ये नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए ट्रैफिक नियमों में खाते से जुर्माना राशि वसूला जाने की बात चल रही है. हालांकि अभी तक विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन चर्चा है कि अब जुर्माना सीधे आपके खाते से डि़डेक्ट हो जाएगा. यही नहीं यदि आप दूसरी बार भी वही गलती करते हैं तो सबंधित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है. दिल्ली परिवहन निगम यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, जिसमें सभी को लेन में गाड़ी चलाना होगा. यदि कोई भी चालक लाइन के बाहर वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है.

Traffic Rules News : ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, 700 वाहन चालकों का DL रद्द

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anantcgtimes

लोकेश्वर सिंह ठाकुर (प्रधान संपादक) मोबाइल- 9893291742 ईमेल- anantcgtimes@gmail.com वार्ड नंबर-5, राजपूत मोहल्ला, ननकटठी, जिला-दुर्ग

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