छत्तीसगढसंपादकीय

दुर्ग। जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन।

*जिले मेें पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन*

दुर्ग 14 मार्च 2024/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार -*संयुक्त कलेक्टर श्री मुकेश रावटे को -* दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत दुर्ग तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), *अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग (ग्रामीण) -* दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत थाना उतई /अण्डा क्षेत्र के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग (शहर)-* दुर्ग शहर के अंतर्गत थाना दुर्ग, मोहन नगर, पुलगांव एवं जी.आर. पी. दुर्ग क्षेत्र के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 (क) के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता (दुर्ग अनुभाग हेतु)। कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण (दुर्ग अनुभाग हेतु)। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही (दुर्ग अनुभाग हेतु)। पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण (दुर्ग अनुभाग हेतु)। पदेन सचिव, रविशंकर स्टेडियम / मानस भवन, दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।

*संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक कुमार निकुंज को -* पाटन अनुभाग के अंतर्गत पाटन तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा), पाटन अनुभाग के अंतर्गत पाटन तहसील हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी- भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण । छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता। कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही, पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये।

*संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी प्रभारी अधिकारी-* प्रोटोकाल शाखा, भू-अभिलेख शाखा एवं डायवर्सन शाखा, लायसंेस शाखा, वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 शाखा, सिविल सूट, व्यवहारवाद शाखा, सहायक अधीक्षक, सामान्य शाखा, सांख्यिकी लिपिक शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा शाखा, नगरीय प्रशासन (डूडा) शाखा, भू-अर्जन / भू-आबंटन अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी, लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, चिटफंड कंपनी के प्राप्त आवेदनों के निराकरण, नोडल अधिकारी सीएसआर शाखा, नोडल अधिकारी, डीएमएफ शाखा, नोडल अधिकारी, मानव अधिकार आयोग के प्रकरण / नागरिकता प्रमाण पत्र, नोडल अधिकारी, नशा मुक्ति अभियान, जिला दुर्ग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।

*डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा -प्रभारी अधिकारी-* उप जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग (स्थानीय निर्वाचन), परिसीमन (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रस्तुतकार, न्याया. कलेक्टर शाखा, अधीक्षक/वित्त स्थापना शाखा पेंशन नोडल अधिकारी, जिला नाजरात शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार शाखा, आवास आबंटन शाखा, स्वेच्छानुदान एवं जनसंपर्क शाखा, बाढ़ राहत, राहत एवं पुर्नवास शाखा, सूखा राहत शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व / राजस्व लेखापाल/राजस्व मोहर्रिर शाखा, मुख्यमंत्री मंत्री सहायता / संजीवनी कोष शाखा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री महेश सिंह राजपूत को -* अनुभाग भिलाई-3 हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी -अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत थाना जामुल को छोड़कर सम्मिलित थानो के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। अनुभाग भिलाई-3 हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)- अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर राजस्व प्रकरणों का निराकरण । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 (क) के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही। अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण। अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव -* *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भिलाई नगर-* भिलाई नगर के अंतर्गत थाना भिलाई नगर, भिलाई भठ्ठी, नेवई क्षेत्र के द.प्र.सं. कर धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना । *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, छावनी -* छावनी के अंतर्गत थाना छावनी, सुपेला, खुर्सीपार, जामुल, क्षेत्र के द.प्र.सं. कर धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।

*प्रभारी अधिकारी -* नजूल एवं नजूल जांच अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय दुर्ग, शिकायत एवं सर्तकता अधिकारी/जिला जनदर्शन शाखा, पी.जी. पोर्टल शाखा / लोक सुराज अभियान/पी.जी.एन. एवं शासन से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण, शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र सत्यापन, शासन / आयुक्त / विडियो कांफ्रेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाईल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य, नोडल अधिकारी, व्यापम एवं परीक्षा प्रभारी, परीक्षा शाखा, नोडल अधिकारी, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री सोनाल डेविड को -* धमधा अनुभाग के अंतर्गत धमधा तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा), धमधा अनुभाग के अंतर्गत धमधा तहसील हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण । छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता, कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही, पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।

*डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम कुमार ध्रुव-प्रभारी अधिकारी-* वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जिला वेबसाईट दुर्ग, चिप्स परियोजना / च्वाईस सेंटर शाखा / स्वान परियोजन / वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली का संचालन, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री / लायब्रेरी शाखा, प्रेषक शाखा / मुद्रलेखन शाखा, काउन्टर शाखा, जिला दुर्ग स्थित विभिन्न विभाग / कार्यालयों का निरीक्षण, नोडल अधिकारी, सेवोत्तम अभियान, जिला दुर्ग, नोडल अधिकारी, कौशल विकास, जिला दुर्ग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*लिंक अधिकारी -*
संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव के लिंक अधिकारी श्री उत्तम कुमार ध्रुव (परि) एवं डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम कुमार ध्रुव(परि) के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव होंगे।

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लोकेश्वर सिंह ठाकुर (प्रधान संपादक) मोबाइल- 9893291742 ईमेल- anantcgtimes@gmail.com वार्ड नंबर-5, राजपूत मोहल्ला, ननकटठी, जिला-दुर्ग

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