छत्तीसगढसंपादकीय

दुर्ग।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के बिना अनुमति कोई भी अधिकारी /कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

*लोकसभा निर्वाचन – 2024*

*कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के बिना अनुमति कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे*

*- आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील, नहीं बटेंगे नवीन राशनकार्ड*

*- ई-एपिक कार्ड के साथ पहचान पत्र प्रस्तुत कर मतदान प्रक्रिया में ले सकते हैं भाग*

*- एफएसटी/एसएसटी दल विभागीय वाहन का कर सकते हैं उपयोग*

*- बेहतर स्वीप प्लान के साथ हो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम*

दुर्ग 19 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक में जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी निर्वाचन कर्त्तव्य के साथ-साथ विभागीय रूटिंग कार्य भी संपादित करना सुनिश्चित करें। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए विगत 16 मार्च से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने दायित्व का निर्वहन गंभीरतापूर्वक करें। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लगने के पश्चात् 24, 48 एवं 72 घंटे अंतर्गत संपादित सभी कार्य निर्धारित समयावधि में प्राथमिकता के साथ पूर्ण कर लिया जाए। विभागीय शासकीय वेबसाईट से मंत्री एवं योजनाओं की विज्ञापन आदि हटा ली जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित है, कोई भी अधिकारी/कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति बिना न ही अवकाश पर जाएंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने नवीन राशनकार्ड वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान जिले में नवीन राशनकार्ड का वितरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने खाद्य नियंत्रक को इस संबंध में नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों में राशनकार्ड वितरण नहीं कराने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने निर्देशित किया। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कतिपय एपिक कार्ड नहीं मिलने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को संबंधित बीएलओ के माध्यम से जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता के पास यदि एपिक कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वे ईसीआई के वेबसाईट से ई-एपिक डाउनलोड कर मतदाता पहचान हेतु आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी एक पहचान पत्र दिखाकर मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराये जाने के लिए गठित किये गये उड़नदस्ता दल (एफएसटी) एवं स्थैतिक निगरानी दल एसएसटी में जिन अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वे कार्य प्रारंभ सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दल के अधिकारियों को विभाग द्वारा उपलब्ध वाहन का ही उपयोग करना होगा। वाहन के लिए फ्यूल आदि का प्रबंध भी संबंधित विभाग के द्वारा ही किया जाए। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्वाचन के लिए अभी से वाहन अधिग्रहण प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने सेक्टर अधिकारियों को संबंधित मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के साथ ही 30 सहायक मतदान केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चत कराने कहा। उन्होंने जिले के शत्-प्रतिशत् मतदान केन्द्रों में व्हील चेयर की व्यवस्था हेतु समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। इसी प्रकार मतदान केन्द्रों में वोटर सहायक, कुलर एवं पेयजल की समुचित प्रबंध व केन्द्रों के बाहर आवश्यक जानकारियां उल्लेखित कराने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने कहा कि जिले के 85 प्लस और दिव्यांग वोटर्स का शत्-प्रतिशत् मतदान संपन्न कराना है, इस हेतु संबंधित अधिकारी मतदान दल एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। जिले में मतदाता जागरूकता हेतु बेहतर प्लान के साथ सभी एआरओ स्वीप कार्यक्रम कराए। उक्त कार्यक्रमों में संबंधित एसडीएम एवं नगरीय निकायों के आयुक्त भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री देवेश ध्रुव, जिला पंचायत सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन सहित सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के अधिकारियों सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

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