क्राइमछत्तीसगढ

4 बरस की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की सजा

रायगढ़। अपने घर खेलने आई पड़ोसी की 4 बरस की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मनचले युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार यह मामला शहर के जूटमिल चौकी क्षेत्र का है।

कैदीमुड़ा निवासी शिवा चौहान पिता अनिल चौहान 22 वर्ष ने विगत 17 सितम्बर 2020 की शाम लगभग साढ़े 6 बजे 4 साल की अबोध बच्ची उसके घर खेलने आई तो सूनेपन का फायदा उठाते हुए वह उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस बीच बच्ची किसी तरह शिवा के घर से भाग कर अपनी मां के पास आ गई और रोते हुए आरोपी की हरकतों की जानकारी दी।

बच्ची को अपनी मां के साथ बातचीत करते देख शिवा वहां गया और घटना के बारे में किसी को कुछ बताने पर धमकाने लगा। अपनी बेटी की आपबीती सुनकर मां ने आरोपी को उसकी करनी की सजा दिलाने के लिए पारिवारिक सलाह मशवरा कर जूटमिल चौकी गई और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिवा के खिलाफ धारा 376, 354, 354 ए और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए केस डायरी कोर्ट में पेश की।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने इस संवेदनशील मामले से जुड़े सभी पहलुओं और सबूतों के मद्देनजर आरोप प्रमाणित होने पर शिवा चौहान को 20 वर्ष की कड़ी कैद और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। नियत समय पर अर्थदंड की राशि चुकता नहीं करने पर कमांध युवक को 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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