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दुर्ग में नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे: बदमाश ने युवति के कमर को लगाया हाथ… गंदे-गंदे इशारे के साथ करता था कमेंट

दुर्ग। दुर्ग में नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को दुर्ग पुलिस ने अरेस्ट किया है। दरहसल पीड़िता के लिखित आवेदन पर आरोपी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। पुलिस के अनुसार, दिनांक 22.12.2023 को पीड़िता ने कंप्लेंट किया की, वो अपने घर के बाहर बैठी थी तभी आरोपी मनीष सोनकर उर्फ गोलू के द्वारा पीड़िता को कमेंट करते हुए और अन्य नाम से संबोधित कर गलत इशारा कर छेड़छाड़ कर रहा था व इसके पूर्व भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर पीड़िता के कमर को हाथ लगाया है।

आवेदन अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया में आरोपी का कृत्य अपराध करना पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 738/2023 धारा 354, 354 (क) भादवि, 8, 12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (Pocso Act) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन/निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग मणिशंकर चन्द्रा के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया।

अपराध की गंभीरता लेते हुये एवं त्वरित कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ है। आरोपी मनीष सोनकर उर्फ गोलू पिता स्व. विश्वनाथ सोनकर उम्र 40 वर्ष निवासी बजरंग नगर कंडरापारा गौरा चौरा के पास दुर्ग थाना व जिला दुर्ग (छ.ग.) को दिनांक 24.12.2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय दुर्ग ,ज्युडिशियन रिमाण्ड पर पेश किया गया।

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