संपादकीय

IMPS, NPS से लेकर FASTags तक 1 फरवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बढ़ाई गई लिमिट

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UPI Rule Change: फरवरी का महीने शुरू होने में दो ही दिन का समय शेष रह गया है। हर नए महीने की शुरुआत से कुछ न कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं, जिनका असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इस बार भी आईएमपीएस, एनपीएस, एसबीआई होम लोन के साथ फास्टैग की केवाईसी जैसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं।

अगर इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, आगामी एक फरवरी से IMPS से पैसे ट्रांसफर करने के एक नियम में बदलाव होने वाला है। अब आप IMPS के जरिए बिना बेनिफिशयल को जोड़े बैंक खाते में 5 लाख रुपये तक भेज सकेंगे। आसान भाषा में समझें तो IMPS से पैसे ट्रांसफर करने के लिए अब आपको लाभार्थी के अकाउंट नंबर और IFSC कोड की जरूरत नहीं होगी। अब आप सिर्फ बैंक का नाम और लाभार्थी का मोबाइल नंबर एंटर कर पैसे भेज सकेंगे। बता दें कि अब तक एक खाते से दूसरे खाते में IMPS के जरिए मोटी रकम भेजनी होती थी तो उससे पहले लाभार्थी का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करना पड़ता था।

पिछले साल आया था सर्कुलर – UPI Rule Change

पिछले साल अक्टूबर महीने में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में 31 जनवरी 2024 तक सभी IMPS चैनलों पर मोबाइल नंबर + बैंक नाम के जरिए फंड ट्रांसफर शुरू करने और स्वीकार करने को कहा गया। सर्कुलर के मुताबिक बैंक, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों पर भुगतानकर्ता/लाभार्थी के रूप में सफलतापूर्वक मान्य मोबाइल नंबर के अलावा बैंक नाम को जोड़ने का ऑप्शन देंगे। एनपीसीआई के मुताबिक लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जो नाम होगा, उसी के आधार पर वेरिफिकेशन किया जा सकेगा।

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आईएमपीएस (IMPS)

एक फरवरी से आईएमपीएस के जरिए पैसा ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की ओर से जारी नियमों के मुताबिक, आईएमपीएस से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी और आएफएससी कोड की जरूरत नहीं होगी। एक फरवरी के बाद से पैसा पाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट में नाम दर्ज कर आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।

एसबीआई होम लोन डिस्काउंट

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की ओर से मौजूदा समय में ऑफर के तहत होम लोन की सामान्य ब्याज दरों पर 0.65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साथ ही प्रोसेसिंग फीस में छूट के अलावा कई अन्य फायदे भी दिए जा रहे हैं। यह ऑफर 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।

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NPS से पैसा निकासी

पीएफआरडीए की ओर से 12 जनवरी, 2024 को सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि शिक्षा, शादी, घर खरीदने और मेडिकल खर्च आदि के लिए आप एनपीएस से पैसे की निकासी कर सकते हैं। ये नियम एक फरवरी से लागू होने जा रहा है।

FASTages की केवाईसी

NHAI की ओर से 31 जनवरी के बाद उन सभी FASTages को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जिनकी केवाईसी पूरी नहीं है। ऐसे में एक फरवरी से जिस भी FASTages की केवाईसी पूरी नहीं होगी। वह टोल पर काम नहीं करेगा।

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पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशल एफडी

पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से चलाई जा रही 444 दिनों की स्पेशल एफडी में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इस एफडी पर 7.40 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।

ये ध्यान रखना है जरूरी

जब भी आप IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो उससे पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस शख्स यानी लाभार्थी को पैसे भेजने हैं उसके नाम और मोबाइल नंबर को एक से ज्यादा बार कंफर्म कर लें। वेरिफाई होने के बाद ही पैसे भेजना सही रहेगा। इसके अलावा किसी अनजान व्यक्ति को अपने डेबिट कार्ड का विवरण (कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर) साझा न करें। अगर आपको किसी तरह का वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी है तो उसको साझा न करें। इसके अलावा अनजान नंबरों पर एसएमएस फॉरवर्ड न करें और अपना नेट/मोबाइल बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड साझा न करें।

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लोकेश्वर सिंह ठाकुर (प्रधान संपादक) मोबाइल- 9893291742 ईमेल- anantcgtimes@gmail.com वार्ड नंबर-5, राजपूत मोहल्ला, ननकटठी, जिला-दुर्ग

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