संपादकीय

गाइडलाइंस आफ हनेबल कोर्ट विषय को लेकर हुआ सेमीनार

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Latest CG News: उज्जवल प्रदेश, बिलासपुर. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवम माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य, मो आसफ आलम वर्सेस झारखंड राज्य , सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई में गिरफ़्तारी के संबंध में दिए गए दिशानिदेर्शों के पालन हेतु पुलिस महानिदेशक महोदय एवं माननीय महाधिवक्ता , उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के निर्देश पर एकदिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला विषय -गाइडलाइंस आफ हनेबल कोर्ट-का आयोजन किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में, बिलासपुर जिले के प्रार्थना सभा भवन में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री प्रफुल्ल एन भारत सर, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर , विशिष्ट अतिथि श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, डॉ सौरभ कुमार पांडे उप महाधिवक्ता उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एवं डॉक्टर परवेश कुमार राजपूत, सहायक प्राध्यापक हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रहे , जिन्होंने माननीय न्यायालय के मंशानुरूप गिरफ्तारी के संबंध में बिंदुवार निर्देश, जो उपरोक्त प्रकरणों के निर्णयो में जारी किए गए है, उसकी विस्तृत रूप से, राज्य भर से चयनित लगभग 200 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा यह प्रशिक्षण सेशन इंटरैक्टिव रहा।

कार्यशाला के दौरान ही उक्त प्रशिक्षकों द्वारा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के जिज्ञासाओं को शांत किया गया एवं उनकी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान किया गया। सेमिनार के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे और संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर डॉ संजीव शुक्ला ने कहा कि गिरफ़्तारी के संबंध में पुलिस के द्वारा न्यायालयों के दिशानिदेर्शों का परिपालन वांछित है। इस संबंध में पुलिस अफसरों के लीगल नॉलेज एवं संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य पुलिस अफसरों को गिरफ़्तारी के संबंध में नवीनतम दिशानिदेर्शों से परिचित कराना एवं इन दिशानिदेर्शों का संकलन एक पुस्तिका के रूप में करना है। उन्होंने बताया पुलिस महानिदेशक के निदेर्शानुसार उक्त सभी प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारी मास्टर ट्रेनर के रूप में एक माह के अंदर अपने जिले के प्रत्येक विवेचक को इस विषय में प्रशिक्षित करेंगे।

महाधिवक्ता उच्च न्यायालय श्री प्रफुल्ल एन भारत ने बताया कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के दिशानिदेर्शों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन एवम् स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के दिशानिदेर्शों के पीछे मंशा को समझने की जरूरत है। दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 41( बी)में दिए गए प्रावधानों का परिपालन ही अर्नेश कुमार के केस में बताया गया है, जिसे विवेचना संबंधी समस्त प्रकरणों में पालन करने की आवश्यकता है।

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लोकेश्वर सिंह ठाकुर (प्रधान संपादक) मोबाइल- 9893291742 ईमेल- anantcgtimes@gmail.com वार्ड नंबर-5, राजपूत मोहल्ला, ननकटठी, जिला-दुर्ग

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